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UP Birth Certificate : यूपी जन्म प्रमाण पत्र अपडेट: नई समय सीमा और संशोधित नियम – जानें महत्वपूर्ण बातें व बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया

 भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, तो 27 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य है। इस तारीख के बाद न तो नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और न ही मौजूदा प्रमाणपत्रों में सुधार की अनुमति होगी।




जन्‍म प्रमाण पत्र क्या करता है और यह क्‍यों अनिवार्य है?
जन्‍म प्रमाण पत्र बहुत ही महत्‍वपूर्ण पहचान का दस्‍तावेज हैं इससे किसी के लिए भी इसके होने से भारत सरकार द्वारा इसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्‍म प्रमाण पत्र प्राप्‍त करना अनिवार्य हो जाता है चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्‍म की तारीख और तथ्‍य को प्रमाणित करता है जैसे मत देने का अधिकार प्राप्‍त करना, स्‍कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्‍पत्ति के अधिकारों का निपटान, संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में जन्‍म प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए ब्‍यौरेवार प्रक्रिया जानने हेतु मेनु से राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र चुनें। और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्‍तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।

जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ स्कूल प्रवेश के लिए ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित के लिए अनिवार्य है:
  • पासपोर्ट

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • सरकारी योजनाओं का लाभ

  • वोटर आईडी

  • आधार कार्ड

  • अन्य सरकारी प्रक्रियाएं




नए नियमों में प्रमुख बदलाव

  1. 15 साल की समयसीमा हटाई गई: पहले जन्म के 15 वर्ष के भीतर ही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता था। यह नियम अब समाप्त कर दिया गया है।


  1. आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी: नया प्रमाण पत्र बनवाने या सुधार के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दी गई है।



जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?


ऑनलाइन आवेदन (दो विकल्प)


विकल्प 1: राष्ट्रीय पोर्टल

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://dc.crsorgi.gov.in/crs.

  2. “बर्थ सर्टिफिकेट” विकल्प पर क्लिक करें।

  3. रजिस्टर करें, फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

  4. फॉर्म जमा करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त करें।

  5. स्वीकृति मिलने पर प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।



विकल्प 2: यूपी सरकारी पोर्टल

  1. यूपी पोर्टल पर जाएं: https://e-nagarsewaup.gov.in.

  2. “बर्थ सर्टिफिकेट” चुनें और नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें।

  3. जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।

  4. प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एप्लिकेशन ट्रैक करें।

  5. स्वीकृति के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।



ऑफलाइन आवेदन

आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय, या पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करें।



जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार कैसे कराएं?

  1. 27 अप्रैल 2026 से पहले सुधार के लिए आवेदन करें।

  2. त्रुटि का प्रमाण (जैसे अस्पताल रिकॉर्ड) लेकर स्थानीय नगर निगम या तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



आवश्यक दस्तावेज

  • माता-पिता का आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)

  • जन्म तिथि का प्रमाण (अस्पताल रिकॉर्ड या शपथपत्र)

  • माता-पिता का पेशा और पता

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • पंजीकृत मोबाइल नंबर




तुरंत आवेदन करें, नहीं तो होगी समस्या!

27 अप्रैल 2026 के बाद न तो नया आवेदन स्वीकार होगा और न ही सुधार की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और अन्य जरूरी कामों में परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन करें।

ध्यान दें: देरी से कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें हो सकती हैं। आज ही प्रक्रिया शुरू करें!

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