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⚖️ अंतरजनपदीय स्थानांतरण: हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर आवेदन खारिज न करने का आदेश दिया

 UP Inter-District Transfer Latest News Hindi:

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण (Inter-District Transfer) के आवेदन को केवल तकनीकी खामी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, यदि आवेदक ने आवेदन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की है।

यह टिप्पणी कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर असद उल्ला खान की याचिका पर दी। अगली सुनवाई के लिए सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है।


📝 कोर्ट का आदेश

  • न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि—
    जब याची ने आवेदन सही तरीके से किया हो, तो आवेदन को तकनीकी खामी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

  • कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों को अनुचित करार दिया।

  • अगली सुनवाई में सचिव को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।


⚠️ अभ्यर्थियों के लिए संदेश

✔ आवेदन करते समय पूरी सावधानी रखें
✔ तकनीकी खामियों के कारण अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए
✔ किसी भी अनुचित खारिजी के मामले में हाईकोर्ट से राहत संभव है

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