शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वालों को विभाग ने नोटिस थमा दी है। आधा
सैकड़ा अध्यापक ऐसे हैं जिनके शैक्षिक अभिलेख बोर्ड-विश्व विद्यालय से बिना
प्रमाणित हुए लौट आए हैं। विभाग ने ऐसे अध्यापकों को नोटिस थमाकर अपना
पक्ष रखने का समय दिया है।
लंबे समय से शिक्षामित्र की नौकरी करके सहायक अध्यापक बने लोगों के सामने सिर मुड़ाते की ओले पड़ने वाली नौबत आ गई है। नौकरी पाकर तनख्वाह पाने की लाइन में खड़े शिक्षामित्रों के सामने भारी संकट आ गय है। विभाग ने सत्यापन के बिना लौटे शैक्षिक प्रमाण पत्रों संदिग्ध मान लिया है।
बीएसए ओपी त्रिपाठी ने बताया कि आधा सैकड़ा नोटिसें लिखे पते पर जारी कर दी गई हैं। जिससे कि शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोग अपना पक्ष रख सकें। इसके लिए 28 तारीख की मियाद तय की गई है। नियम समय में अगर स्पष्टीकरण और पक्ष नहीं रखा जाता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
.... 420 का दर्ज होगा मुकदमा
नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले लोगों के लिए आने वाला समय मुसीबत भरा हो सकता है। विभाग को गुमराह करना और असत्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने की सजा भी मिल सकती है। जानकारों की मानें तो इन पर आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा बनता है। बीएसए ओपी त्रिपाठी कहते हैं कि अभी तो पक्ष रखने का समय दिया गया है। आगे की कार्रवाही उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
लंबे समय से शिक्षामित्र की नौकरी करके सहायक अध्यापक बने लोगों के सामने सिर मुड़ाते की ओले पड़ने वाली नौबत आ गई है। नौकरी पाकर तनख्वाह पाने की लाइन में खड़े शिक्षामित्रों के सामने भारी संकट आ गय है। विभाग ने सत्यापन के बिना लौटे शैक्षिक प्रमाण पत्रों संदिग्ध मान लिया है।
बीएसए ओपी त्रिपाठी ने बताया कि आधा सैकड़ा नोटिसें लिखे पते पर जारी कर दी गई हैं। जिससे कि शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोग अपना पक्ष रख सकें। इसके लिए 28 तारीख की मियाद तय की गई है। नियम समय में अगर स्पष्टीकरण और पक्ष नहीं रखा जाता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
.... 420 का दर्ज होगा मुकदमा
नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले लोगों के लिए आने वाला समय मुसीबत भरा हो सकता है। विभाग को गुमराह करना और असत्य प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने की सजा भी मिल सकती है। जानकारों की मानें तो इन पर आईपीसी की 420 के तहत मुकदमा बनता है। बीएसए ओपी त्रिपाठी कहते हैं कि अभी तो पक्ष रखने का समय दिया गया है। आगे की कार्रवाही उच्चाधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी
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