सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए पिछड़े व अगड़े ब्लॉकों की सूची रद्द की जाएगी। अब तैनाती के लिए इस फामरूले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में
शासन को प्रस्ताव भेज
दिया है।अगड़े व पिछड़े
ब्लॉकों की सूची अध्यापक
तैनाती नियमावली 2008
का हिस्सा है। इस सूची के
मुताबिक
ही शिक्षकों को तैनाती दी जाती है।
पिछड़ा ब्लॉक
यानी जहां शिक्षकों की कमी है
और अगड़े ब्लॉक, जहां शिक्षक
पर्याप्त संख्या में हैं। इसीलिए
पहले पिछड़े ब्लॉकों में
तैनाती दी जाती है।
तबादलों के समय
भी इसका ध्यान रखा जाता है।
बीते वर्षो में इसी सूची के आधार
पर
अध्यापकों की तैनाती होती आई
है लेकिन अब पिछड़े ब्लॉकों में
शिक्षकों की कमी नहीं रही।
पहले विभाग ने तय
किया था कि वह इस
सूची को यू डायस (यूनिफाइड
डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम
ऑफ एजुकेशन)के 2013-14 के
डाटा के आधार परसंशोधित
करेगा लेकिन जब
इसका विश्लेषण
किया गया तो सामने
आया कि अब ऐसा कोई
विभाजन नहीं रह गया है।
लिहाजा, इस सूची को रद्द कर
दिया जाए।छात्र संख्या के
आधार पर होगी तैनाती- इस
सूची को रद्द करने के साथ
ही विभाग जनशक्ति निर्धारण
करा रहा है यानी किस स्कूल में
कितने विद्यार्थी पंजीकृत है।
अब
यही संख्या तैनातीका आधार
बनेगी। आरटीई एक्ट के मुताबिक
कक्षा 5 तक 30 बच्चाों पर एक
और जूनियर कक्षाओं में 35
बच्चाों पर एक शिक्षक
का नियम है। बेसिक स्कूलों में अब
इसी नियम को लागू
किया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
शासन को प्रस्ताव भेज
दिया है।अगड़े व पिछड़े
ब्लॉकों की सूची अध्यापक
तैनाती नियमावली 2008
का हिस्सा है। इस सूची के
मुताबिक
ही शिक्षकों को तैनाती दी जाती है।
पिछड़ा ब्लॉक
यानी जहां शिक्षकों की कमी है
और अगड़े ब्लॉक, जहां शिक्षक
पर्याप्त संख्या में हैं। इसीलिए
पहले पिछड़े ब्लॉकों में
तैनाती दी जाती है।
तबादलों के समय
भी इसका ध्यान रखा जाता है।
बीते वर्षो में इसी सूची के आधार
पर
अध्यापकों की तैनाती होती आई
है लेकिन अब पिछड़े ब्लॉकों में
शिक्षकों की कमी नहीं रही।
पहले विभाग ने तय
किया था कि वह इस
सूची को यू डायस (यूनिफाइड
डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम
ऑफ एजुकेशन)के 2013-14 के
डाटा के आधार परसंशोधित
करेगा लेकिन जब
इसका विश्लेषण
किया गया तो सामने
आया कि अब ऐसा कोई
विभाजन नहीं रह गया है।
लिहाजा, इस सूची को रद्द कर
दिया जाए।छात्र संख्या के
आधार पर होगी तैनाती- इस
सूची को रद्द करने के साथ
ही विभाग जनशक्ति निर्धारण
करा रहा है यानी किस स्कूल में
कितने विद्यार्थी पंजीकृत है।
अब
यही संख्या तैनातीका आधार
बनेगी। आरटीई एक्ट के मुताबिक
कक्षा 5 तक 30 बच्चाों पर एक
और जूनियर कक्षाओं में 35
बच्चाों पर एक शिक्षक
का नियम है। बेसिक स्कूलों में अब
इसी नियम को लागू
किया जाएगा।
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