प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग मेंचयनितपरन्तु चौथी
काउंसलिंग के बाद बाहर हुयेलोगों केलिए नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेशहुआ
है ।यह आदेश Hon'ble Mrs. Justice Sunita Agrawalने Rajeev Singh & 22
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की याचिका पर विद्वानअधिवक्ताअग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी एवं अनिलसिंह विसेनकी जिरह पर दिया है ।सबसे बड़ी बात यह है कि इसमेंकोर्ट से कोई साक्ष्यनहीं छिपाया गया है ।
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