इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती में डीएड
(विशेष शिक्षा) डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फार्म भी स्वीकार करने
का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने देवेंद्र
नारायण पांडेय व 93 अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि 12 दिसम्बर 2104 एवं 13 दिसम्बर 2014 के विज्ञापन के तहत
प्राथमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक भर्ती में 29 जुलाई 2011 को संशोधित
एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत दावा करने वाले याचियों के
ऑनलाइन फार्म स्वीकार किए जाएं। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत
ओझा ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में
डीएड (विशेष शिक्षा) को बीटीसी के साथ नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किया
है। ऐसे में डीएड डिप्लोमाधारी 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया
में शामिल होने के योग्य हैं।
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