खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर अगलेआदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि इस दौरान किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित न किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद पर आवेदन करने वाले गौरव सिंह सहित कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम को चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग ने दो नवंबर 2014 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसका परिणाम 28 नवंबर को घोषित हुआ था। लिखित परीक्षा में 766 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इसके बादसाक्षात्कार 18 से 28 जनवरी तक चला। अभ्यर्थियों का कहना है कि डिग्री को लेकर तकरीबन 500 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से बाहर कर दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने राज्य सरकार सेजवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।

 
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