मृतक आश्रित की योग्यता पर फैसला सुरक्षित
इलाहाबाद विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की योग्यता आवेदन या उस पर विचार करते समय देखी जाएगी, इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार एवं न्यायमूर्ति एसबी सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर पीयूष शुक्ल व विपक्षी के वकील को सुनने के बाद दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार राजसूर्य चौहान ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, उस समय वह उपनिरीक्षक पद के योग्य नहीं था।
बाद में उसने अर्हता हासिल कर ली। नियुक्ति न दिए जाने पर याचिका दाखिल हुई जिसे एकल पीठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि आवेदक की योग्यता अर्जी देते की बजाय नियुक्ति पर विचार के समय देखी जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आवेदन करते समय याची दरोगा पद की योग्यता नहीं रखता था। इस कारण वह इस पद पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं था।
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इलाहाबाद विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की योग्यता आवेदन या उस पर विचार करते समय देखी जाएगी, इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार एवं न्यायमूर्ति एसबी सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर पीयूष शुक्ल व विपक्षी के वकील को सुनने के बाद दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार राजसूर्य चौहान ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, उस समय वह उपनिरीक्षक पद के योग्य नहीं था।
बाद में उसने अर्हता हासिल कर ली। नियुक्ति न दिए जाने पर याचिका दाखिल हुई जिसे एकल पीठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि आवेदक की योग्यता अर्जी देते की बजाय नियुक्ति पर विचार के समय देखी जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आवेदन करते समय याची दरोगा पद की योग्यता नहीं रखता था। इस कारण वह इस पद पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं था।
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