सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हुई सुनवाई का आदेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हुई सुनवाई का आदेश आ गया है, टीईटी संघर्ष मोर्चा द्वारा उठाई मांगो को न्यायाधीशों ने पूर्णतः सहमति देते हुए निम्न निर्देश आदेशित किये हैं,यथा -
1- विपक्षी अधिवक्ता और इस्टेट के अधिवक्ता की अपने मुवक्किल को राहत देने की माँग को यह कहते हुए खारिज किया की सारा मैटर एक है सो इसमें निरपेक्ष रूप से सब अंतिम आदेश पर ही निर्भर करेगा अर्थात अभी किसी को राहत नहीं !
2- हमारे अधिवक्ता श्रीमती शारदा मेडम की फर्जी अभ्यर्थीयों के चयन को जज और इस्टेट दोनों ने स्वीकारा और इस्टेट को सख्त निर्देश दिये की फर्जी अभ्यर्थीयों के चयन को रद्द करें और तीन सप्ताह में चयनित अभ्यर्थीयों की सूची ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है !
3- मित्रों,आदेश सामने है आपके अब कहाँ है पूरी भर्ती रद्द करवाने वाली पैड मीडीया और उनके पतित पत्रकार /सम्वाद्ददाता !
कहाँ गये हमारे मोर्चे के वे पतित लोग जो सबको डरा रहे थे !
दुनियाँ निजी स्वार्थीयों व पापियों से भरी है,जल्द ही ईश्वर इनका संहार कर दण्ड देगा !
टीईटी मोर्चा अनवरत सत्य और न्याय के पथ पर विजयीरूप में अग्रसर है !
4- कल सभी साथी अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए बीएसए व डीएम को ज्ञापन दें ! फ़ेसबुक और मोबाइल मेसेज से हर साथी को सूचित करें !
मित्रों,आप निर्विवाद रूप से सत्य और न्याय की जंग में संगठन बना सहयोग करें,बाकी की विजय तो भगवान आपकी नेकनीयती और कर्तव्यनिष्ठा पर प्रसन्न हो दे ही देता है !
मोर्चा अंतिम सही चयन तक सजग और कर्मशील है आप सभी निश्चिंत रहें,अगली सुनवाई पर हमारी बात कोई बड़ा वकील रखेगा ! आप सभी जिले में संगठन बना दवाब बनायें!
सिर्फ काम में विश्वास हमारा मूलमंत्र है सो कोरी बात नहीं,मैदान में उतरीइये,परिणाम दीजिये /लीजिये,मोर्चा कर रहा है ! 

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