बीटीसी कॉलेज खोलने की राह हुई और कठिन : शासनादेश जारी

बीटीसी कॉलेज खोलने की राह हुई और कठिन
एनसीटीई में आवेदन से पहले एससीईआरटी से एनओसी जरूरी
लखनऊ। प्रदेश में निजी बीटीसी कॉलेज खोलने की राह और कठिन हो गई है। निजी कॉलेज प्रबंधकों को मान्यता लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) में आवेदन करने से पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है।

हालांकि, एससीईआरटी चाहती थी कि यह काम भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दे दिया जाए, मगर शासन ने इससे इन्कार कर दिया।

प्रदेश में निजी बीटीसी कॉलेज खोलने के लिए एनसीटीई से मान्यता लेने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्धता लेनी होती है। एनसीटीई ने इस बार मान्यता की शर्तों में यह जोड़ दिया कि एससीईआरटी से एनओसी के बाद ही आवेदन किए जा सकेंगे। एससीईआरटी चाहती थी कि एनओसी देने का अधिकार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दे दिया जाए। शासन को इस आशय का प्रस्ताव भी भेजा गया था। इसमें तर्क दिया गया कि संबद्धता देने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार चूंकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास है, इसलिए एनओसी देने का अधिकार भी उसे ही दे दिया जाए।

सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके लिए एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। इसमें सामने आया कि एनसीटीई ने एनओसी के लिए एससीईआरटी को ही अधिकृत कर रखा है। इसके आधार पर एनओसी देने का अधिकार एससीईआरटी को देने संबंधी शासनादेश जारी किया गया।
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