लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहायता
प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में चल रहे संबद्ध प्राइमरी को भी अनुदान देने
का निर्णय किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित
छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलेगा।
मसलन 60 छात्र पर दो शिक्षक, 61 से 90 पर तीन, 91 से 120 पर चार और 121 से 200 के बीच छात्र होने पर पांच शिक्षकों को वेतन मिलेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को रखने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए कक्षा एक से पांच तक की छात्र संख्या का आकलन बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से तीन बार औचक निरीक्षण कर करेंगे। इस दौरान उपस्थित वास्तविक औसत छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या अनुमन्य होगी। शिक्षकों के वेतन भुगतान का अधिकार मंडलीय समिति के पास होगा। स्कूलों को अनुदान पर लेने के बाद संबंधित जूनियर हाईस्कूल व संबंधित संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के पूरे स्टाफ के वेतन का अनुदान एक साथ जारी होगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तरह संबद्ध प्राइमरी में अनुमन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा करेगा। अनुदान सूची में शामिल जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अनुमन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश की तारीख से होगा।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
मसलन 60 छात्र पर दो शिक्षक, 61 से 90 पर तीन, 91 से 120 पर चार और 121 से 200 के बीच छात्र होने पर पांच शिक्षकों को वेतन मिलेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को रखने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए कक्षा एक से पांच तक की छात्र संख्या का आकलन बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से तीन बार औचक निरीक्षण कर करेंगे। इस दौरान उपस्थित वास्तविक औसत छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या अनुमन्य होगी। शिक्षकों के वेतन भुगतान का अधिकार मंडलीय समिति के पास होगा। स्कूलों को अनुदान पर लेने के बाद संबंधित जूनियर हाईस्कूल व संबंधित संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के पूरे स्टाफ के वेतन का अनुदान एक साथ जारी होगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तरह संबद्ध प्राइमरी में अनुमन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा करेगा। अनुदान सूची में शामिल जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अनुमन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश की तारीख से होगा।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details