मीरजापुर : अभी तक प्रधानाध्यापकों पर एमडीएम, छात्रवृत्ति व ड्रेस वितरण
में घोटाले के आरोप लगते रहे। लेकिन अब गुरू जी लोग बड़ा कारनामा करने में
भी नहीं हिचकते। दुबारकला गांव के समाज लघु माध्यमिक के सेवानिवृत्त एक
प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के बगल की सात बीघा आठ विस्वा जमीन अपने नाम करा
ली। जांच के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
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इस
विद्यालय के नाम से कुल 22 बीघा जमीन है। समाज लघु माध्यमिक विद्यालय का
सरकार द्वारा पूरा सहयोग मिलता रहा। जब गांव में चकबंदी होने लगी तो गुरू
जी ने फर्जी कागजात तैयार कर चकबंदी न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। यहीं
नहीं चकबंदी अधिकारियों से सांठगांठ कर मुकदमा अपने पक्ष में कराकर जमीन
अपने नाम दर्ज करा ली।
स्कूल के बगल में स्थित इस जमीन पर गुरू जी खेती बारी कर मालामाल होते रहे। पहले तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। बाद में जानकारी होने पर ग्राम प्रधान दुआरी देवी ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। विधायक छानबे ने भाईलाल कोल ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की।
जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाया गया। लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त्त हो चुके हैं।एसडीएम ने की कर्तव्यों की इति श्री
उप जिलाधिकारी दिवाकर ¨सह ने अपनी जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की बजाय शिकायतकर्ताओं को कोर्ट जाने का सुझाव देकर अपने कर्तव्यों की इति श्री कर ली। सवाल उठता है कि स्कूल की जमीन का कौन मुकदमा लड़ेगा। जांच रिपोर्ट में धोखाधड़ी की बात जाहिर होने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व जमीन विद्यालय के नाम करने की कार्रवाई होनी चाहिए ।
स्कूल के बगल में स्थित इस जमीन पर गुरू जी खेती बारी कर मालामाल होते रहे। पहले तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। बाद में जानकारी होने पर ग्राम प्रधान दुआरी देवी ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा। विधायक छानबे ने भाईलाल कोल ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की।
जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाया गया। लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त्त हो चुके हैं।एसडीएम ने की कर्तव्यों की इति श्री
उप जिलाधिकारी दिवाकर ¨सह ने अपनी जांच रिपोर्ट में कार्रवाई की बजाय शिकायतकर्ताओं को कोर्ट जाने का सुझाव देकर अपने कर्तव्यों की इति श्री कर ली। सवाल उठता है कि स्कूल की जमीन का कौन मुकदमा लड़ेगा। जांच रिपोर्ट में धोखाधड़ी की बात जाहिर होने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व जमीन विद्यालय के नाम करने की कार्रवाई होनी चाहिए ।
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