राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती
प्रक्रिया में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक पाने वाले
आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शीघ्र ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। शासन
के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। प्रक्रिया को
अमलीजामा पहनाने के लिए 24 जून को शासन ने परिषद के उच्चाधिकारियों की बैठक
बुलाई है। आवेदन के लिए वेबसाइट खोलने के साथ ही अभ्यर्थियों को सातवीं
काउंसिलिंग में शामिल करने की तैयारी है।
परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती पर लगी अदालती रोक के हटने पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 17 जून को शासनादेश जारी किया था। इससे पूर्व न्यूनतम 83 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में उत्तीर्ण मानने की पूर्व में लागू व्यवस्था के कारण 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे। ध्यान रहे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के 55 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता तय की थी। 55 प्रतिशत के हिसाब से 82.5 अंक होते हैं। राज्य सरकार ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए 83 अंक पाने की अनिवार्यता रखी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने इसे 82 अंक करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने एनसीटीई की संस्तुति मांगने का आदेश दिया था। एनसीटीई ने 10 जनवरी 2014 को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में 82 अंक पाने पर उत्तीर्ण करने की सिफारिश की।
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परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती पर लगी अदालती रोक के हटने पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 17 जून को शासनादेश जारी किया था। इससे पूर्व न्यूनतम 83 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में उत्तीर्ण मानने की पूर्व में लागू व्यवस्था के कारण 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे। ध्यान रहे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के 55 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता तय की थी। 55 प्रतिशत के हिसाब से 82.5 अंक होते हैं। राज्य सरकार ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए 83 अंक पाने की अनिवार्यता रखी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने इसे 82 अंक करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने एनसीटीई की संस्तुति मांगने का आदेश दिया था। एनसीटीई ने 10 जनवरी 2014 को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में 82 अंक पाने पर उत्तीर्ण करने की सिफारिश की।
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