जांच के दायरे में सिर्फ अध्यक्ष की योग्यता
डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की राह साफ हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष/सदस्य डा. रामवीर सिंह अपने पद पर बने रहेंगे। उनके कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।
ध्यान रहे, महाविद्यालयों में 1652 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा संपन्न करा चुका है। रिजल्ट भी लगभग तैयार है लेकिन इसी बीच अध्यक्ष डा. रामवीर सिंह की योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दाखिल कर दी गई। जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को शिकायतों की जांच करने तथा पद की योग्यता न रखने की दशा में पद से हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग का कामकाज लगभग ठप हो गया था। यह माना जा रहा था कि हाईकोर्ट में याचिका के निस्तारण के बाद ही नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ेगी लेकिन अब कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अर्जी निस्तारित करते हुए साफ किया है कि अध्यक्ष रामवीर सिंह के पद धारण करने की योग्यता की जांच के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है। अध्यक्ष पद का काम करने से रोका नहीं गया है। केवल योग्यता की जांच का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के काम करने पर रोक नही
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डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ
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ध्यान रहे, महाविद्यालयों में 1652 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा संपन्न करा चुका है। रिजल्ट भी लगभग तैयार है लेकिन इसी बीच अध्यक्ष डा. रामवीर सिंह की योग्यता पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दाखिल कर दी गई। जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव को शिकायतों की जांच करने तथा पद की योग्यता न रखने की दशा में पद से हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग का कामकाज लगभग ठप हो गया था। यह माना जा रहा था कि हाईकोर्ट में याचिका के निस्तारण के बाद ही नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ेगी लेकिन अब कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अर्जी निस्तारित करते हुए साफ किया है कि अध्यक्ष रामवीर सिंह के पद धारण करने की योग्यता की जांच के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है। अध्यक्ष पद का काम करने से रोका नहीं गया है। केवल योग्यता की जांच का आदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के काम करने पर रोक नही
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