बलरामपुर : विशेष आरक्षण में चयन होने बाद विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश
निरस्त किए जाने के प्रकरण में प्रशिक्षु शिक्षक रवींद्र सिंह यादव ने
न्यायालय की शरण लेकर परीक्षा में शमिल होने की अनुमति ली है।वर्ष 2011 में शुरू प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के क्रम
में अभ्यर्थी रवींद्र सिंह यादव ने भर्ती के तृतीय चरण में विशेष आरक्षण
(बधिर श्रेणी) वाले अभ्यर्थी के रूप में नियुक्ति पत्र लिया था। बाद में
विभागीय अधिकारियों ने संबंधित श्रेणी में रवींद्र से अधिक मेरिट वाले
अभ्यर्थियों के आने की बात कह कर रवींद्र सहित एक अन्य की नियुक्ति निरस्त
कर दी। संबंधित प्रकरण में रवींद्र ने न्यायालय की शरण ली। जिस न्यायालय ने
रवींद्र को प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते
हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दो सप्ताह के भीतर उक्त मामले अपना पक्ष
रखने को कहा है। बीएसए जय सिंह ने बताया कि रवींद्र को परीक्षा में बैठने
की अनुमति दिए जाने के लिए डॉयट प्राचार्य को पत्र लिख दिया गया है।
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