माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम की ‘धारा 18’ के अंतर्गत मंडलीय समिति रिक्त पदों पर शिक्षकों की तदर्थ शिक्षक के रूप में भर्तियां कर लेता था। यह भर्तियां इस शर्त पर होती थीं कि माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से नियुक्त होकर शिक्षक के आने पर इनकी सेवाएं स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यह सभी शिक्षक न्यायालयों से आदेश लेकर काम करते रहे और
वेतन लेते रहे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 का संशोधन 30 दिसंबर 2000 को किया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप प्रबंधतंत्र को प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती, पदोन्नति से नियुक्ति करने का अधिकार खत्म हो गया था। इसलिए अब चयन बोर्ड ने 30 दिसंबर 2000 तक के 1408 तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय किया गया है. आज हुई कैविनेट की वैठक में फैसला किया गया की इन सभी नियमित कर दिया जाये।
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