क्या है उच्चतर शिक्षा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का पैमाना
इलाहाबाद (ब्यूरो)। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्तियां भी कठघरे में आ गई हैं। हाईकोर्ट ने इन तीनों सदस्यों की योग्यता, शैक्षणिक रिकार्ड के बारे में जानकारी मांग ली है। पूछा है कि सदस्य रामवीर सिंह यादव, रूदल यादव और अनिल सिंह की नियुक्ति का पैमाना क्या था। क्या नियुक्ति से पूर्व इनके शैक्षणिक रिकार्ड देखे गए थे। इनको नियुक्त करते समय अन्य आवेदनों पर विचार किया गया था अथवा नहीं।
सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इन सदस्यों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय योगदान है। गोरखपुर वि विवि संबद्ध कालेज शिक्षक एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की है।
कहा गया है कि उपरोक्त तीनों सदस्यों को नियमों की अनदेखी करके आयोग का सदस्य बना दिया गया। अब यह लोग डिग्री कालेजों के प्रवक्ताओं का साक्षात्कार लेंगे जबकि इनकी खुद की योग्यता उतनी नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने तीनों सदस्यों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। यदि अगली तिथि पर यह लोग पक्ष नहीं रखते हैं तो यह मान लेगी कि उनको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है।
हाईकोर्ट ने पूछा
आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्तियांभी कठघरे में
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्तियां भी कठघरे में आ गई हैं। हाईकोर्ट ने इन तीनों सदस्यों की योग्यता, शैक्षणिक रिकार्ड के बारे में जानकारी मांग ली है। पूछा है कि सदस्य रामवीर सिंह यादव, रूदल यादव और अनिल सिंह की नियुक्ति का पैमाना क्या था। क्या नियुक्ति से पूर्व इनके शैक्षणिक रिकार्ड देखे गए थे। इनको नियुक्त करते समय अन्य आवेदनों पर विचार किया गया था अथवा नहीं।
सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इन सदस्यों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय योगदान है। गोरखपुर वि विवि संबद्ध कालेज शिक्षक एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत की है।
कहा गया है कि उपरोक्त तीनों सदस्यों को नियमों की अनदेखी करके आयोग का सदस्य बना दिया गया। अब यह लोग डिग्री कालेजों के प्रवक्ताओं का साक्षात्कार लेंगे जबकि इनकी खुद की योग्यता उतनी नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया में भाई भतीजावाद करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने तीनों सदस्यों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। यदि अगली तिथि पर यह लोग पक्ष नहीं रखते हैं तो यह मान लेगी कि उनको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है।
हाईकोर्ट ने पूछा
आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्तियांभी कठघरे में
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