हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्ति राजीव कुमार को पद से हटाने की
मांग में दाखिल याचिका कल खारिज कर दी है।याचिका में मांग की थी कि राजीव
कुमार भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हैं, इसलिए
उनको इस महत्वपूर्ण पद से हटाया जाए।
याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो सहित कई पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने दाखिल की थी। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि राजीव कुमार को मिली सजा पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है इसलिए याचिका में लिया गया आधार अर्थहीन है। याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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उनको इस महत्वपूर्ण पद से हटाया जाए।
याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो सहित कई पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने दाखिल की थी। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि राजीव कुमार को मिली सजा पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है इसलिए याचिका में लिया गया आधार अर्थहीन है। याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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