41 हजार सिपाहियों की भर्ती मामला को कोर्ट ने रिलीफ देते हुए राज्य सरकार
को अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याचिकाओं के आधार अपर आरक्षण नियमों की अनदेखी पर लगाई थी यह रोक.
41 हजार सिपाहियों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. आज मामले को निपटाते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट ने भर्ती पर से रोक हटा दी है. अब अभ्यर्थियों ने राहत की साँस की है कोर्ट ने सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराने सम्बन्धी आदेश भी जारी कर दिया है.
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