वर्ष 2006 से पहले के पेंशनभोगियों को बकाया के साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी
का लाभ मिलेगा। केंद्र ने पूरी पेंशन पाने के लिए 33 वर्ष की सेवा पूर्ण
होने का प्रावधान समाप्त कर दिया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण
विभाग ने निर्णय किया है
Sponsored links : कि 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की संशोधित समेकित पेंशन, वेतनमान और ग्रेड वेतन में न्यूनतम 50 प्रतिशत वेतन से कम नहीं होगी, भले ही सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों ने 33 साल से कम सेवा दी हो। नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार का एक कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का हकदार है।
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