गैर शैक्षणिक कार्य में लगे शिक्षकों को नहीं मिलेगा सत्र लाभ
•वसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गैर शैक्षणिक कार्य में
लगे शिक्षक सत्रलाभ पाने के अधिकारी नहीं है।
सत्र लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिल सकता है जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस टिप्पणी के साथ जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस बीके बिड़ला की पीठ ने गैर शैक्षणिक कार्य में लगी शिक्षिका को सत्र लाभ देने के सिंगल बेंच के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से तय करने के लिए वापस सिंगल बेंच के पास भेज दिया है।
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सत्र लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिल सकता है जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस टिप्पणी के साथ जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस बीके बिड़ला की पीठ ने गैर शैक्षणिक कार्य में लगी शिक्षिका को सत्र लाभ देने के सिंगल बेंच के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से तय करने के लिए वापस सिंगल बेंच के पास भेज दिया है।
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