विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए हो रही लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने इसके साथ ही पुलिस विभाग से जवाब भी मांगा है।
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