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शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश, शिक्षण अनुभव पूर्ण करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति नियमानुसार जल्द दें

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की पदोन्नति किए जाने का फिर आदेश जारी हुआ है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि जिले में यदि पद रिक्त हैं तो शिक्षण अनुभव पूर्ण करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति नियमानुसार कर दी जाए। दोबारा आदेश जारी होने की वजह अधिकांश बीएसए की इस ओर बेरुखी रही है।

परिषदीय प्राथमिक सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या फिर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होती है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने कुछ माह पहले पदोन्नति के लिए आदेश जारी किए थे उसके बाद से कुछ जिलों में प्रमोशन हुए भी, लेकिन अधिकांश जिलों में यह कार्य अटका रहा। सूत्र बताते हैं कि इसकी वजह पदोन्नति के लिए जिले के अफसर एवं शिक्षकों के बीच सहमति नहीं बन पाई, कुछ जिलों में इस कार्य के लिए दरें तक निर्धारित हुईं।

इसी बीच बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर अन्य विभागीय कार्यो का दबाव पड़ने पर प्रमोशन प्रक्रिया किनारे हो गई। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के दौरान यह प्रकरण परिषद सचिव तक पहुंचा। उन्हें बताया गया कि कई जिलों में पद रिक्त होने के बाद भी प्रमोशन नहीं किए गए, इससे बड़ी संख्या में वह शिक्षक निराश हैं जिन्होंने दूसरे जिलों में तबादले के लिए आवेदन किया है। अब वह बिना प्रमोशन के फिर लंबे समय तक शिक्षण कार्य करेंगे, क्योंकि नई जिले में जाने पर उनकी वरिष्ठता शून्य हो जाएगी।
सेवा विस्तार पाने वालों की सूचना मांगी : बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए से उन शिक्षकों की सूची मांगी है, जो 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सेवा विस्तार मिलने के कारण वह 31 मार्च 2016 को रिटायर हुए। साथ ही कितने शिक्षकों को सेवानिवृत्त देयों जीपीएफ, बीमा एवं पेंशन का भुगतान किया गया है। इस संबंध में तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।
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