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सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 की सुनवाई के आदेश का हिंदी अनुवाद: सुनवाई का आदेश जारी

सभी काउंशील पार्टियों को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है ,शिक्षा मित्र केस में जो स्पेशल लीव पेटीशन और रिट पेटीशन दायर किया गया है ग्रीवांस मतलब(राहत के लिए) ,उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।यदि कोई आदेश पहले पास या जारी हो चूका है
तो उसपे राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे। इस प्रकार कोर्ट ,जोर देकर ये बात कहना जरुरी समझता है कि ,सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करना ही होगा। . यह कोर्ट दिनाँक 07 दिसम्बर 15 और 24 फरवरी 16 को दो अलग अलग डेट पर निश्चित तौर पर अंतरिम आदेश पारित किये थे। पेटिशनरर के काउंशील ,अधिवक्ता जो कि इस अंतरिम आदेश के बेन्फिसिरिज़ मतलब (लाभ कर्ता) थे इस दिनाँक 07 दिसम्बर 15 एवं 24 फ़रवरी 16 के ,उन्होंने इस अंतरिम आदेश पर ग्रीवांस के लिए कौर्ट में हमारे सम्मुख मुद्दे उठाये कि, कोर्ट के द्वारा पास किये गए आडर कम्प्लायंस पर स्टेट ने ने अब तक इस आदेश का कम्पलायंस फॉलो नहीं किये। मिस्टर दिनेश द्विवेदी ,सीनियर काउंशील अधिवक्ता ,ने एक एफीडेविट फ़ाइल किये ,स्टेट के कम्पीटेंट अथॉरिटी को, विशेष् तौर पे सेक्रेटली (सचिवालय डिपार्टमेंट बेसिक कंसर्न को) ,और कहे दिनेश द्विवेदी जी ,स्टेट को कैसे आप दिनाँक 24 फ़रवरी और 07 दिसम्बर के आदेश का पालन करने जा रहे हैं इस बाध्यकारी एवम् वास्तिविक आदेशों पर ?? कोर्ट यहाँ यह क्लियर करती है की, राज्य सरकार को की अगले अड्ड्रेसिंग सुनवाई में सिर्फ स्टेट अपना पक्ष ,फाइनल हियरिंग के वक्त रखें । यहाँ फिर कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ,सुनवाई के दौरान ,कोर्ट में बहुत से IA न0 सिरीज या क्रमागत फ़ाइल किये जा रहे हैं ,जो की IA सेम रिलीफ़ जैसे ही है ,कई एक समान IA फ़ाइल किये गए थे।कुछ उनमे से appeard पार्टीज़ ,सबमिट कर रहे थे पहले के आदेशों को ,मुख्यरूप से 24 फरवरी 16 के आदेश में। मामले को अब केस की मेरिट पर सुना जाएगा। कोर्ट अब इससे पहले कई बार आदेशित कर चुकी है की शिक्षा मित्रों के मामले में ,अब किसी भी प्रकार का स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा या अड्जॉर्न किया जाएगा 23 नवंबर 16 की सुनवाई में।

कोर्ट का कहना है की हमारे सिविल अपील 4347-4375/2014 में जैसा विचारणीय योग्य था, इस सिविल के बैच मामले को शिक्षा मित्र मामले से पहले सुना जाना ठीक रहेगा। जैसा का उपरोक्त aforesaid में इस सिविल मामले को 5 अक्टूबर 2016 के लिए सूचिबद्ध किया जाय।

इस सिविल मामले को काज लिस्ट की फर्स्ट बोर्ड लिस्ट में मेंशन किया जाए, जब सिविल अपील मामले की फाइनल सुनवाई शुरू हो , सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे। एक कापी रिट पेटीशन WP 102/2016 , (मोहम्मद अरशद बीटीसी ) के मिस्टर दिनेश द्विवेदी जी को सर्व कराया जाए, जो की स्टेट के काउंशील मिस्टर अभीष्ट कुमार जी के द्वारा असिस्ट किये गए, स्टेट के लर्न पर्सन अशिष्ट जी को सभी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ उपरोक्त रिट पेटीशन के मामलेमें।सिविल अपील 4347-4375/14 में स्टेट के द्वारा फ़ाइल जो किया गया था । रजिस्टरी को दिशा निर्देशित किया जाता है की सभी माम्ले को लिस्ट ,सुनवाई के डेट या तिथि के अनुसार फिक्स करें।, जैसा की 05 अक्टूबर 16 को.
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