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चयनित शिक्षकों ने बिना आज्ञा के दोबारा किसी भर्ती में आवेदन किया तो जा सकती नौकरी

परिषदीय स्कूलों के लिए होने वाली 16448 शिक्षकों की काउंसिलिंग में वही अभ्यर्थी पहुंचे जो अब तक कहीं चयनित नहीं हुए हैं। पहले की शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की दावेदारी से वह दोनों मौके गंवा सकते हैं। परिषद अफसरों की मानें तो बिना अनुमति के चयनित अभ्यर्थी दोबारा दावेदारी नहीं कर सकते हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पहली काउंसिलिंग 16 व 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में होनी हैं। इस भर्ती में तमाम उन अभ्यर्थियों ने भी दावेदारी कर दी है, जो कुछ महीने पहले हुई 15 हजार शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं, उनमें कुछ शिक्षामित्र भी हैं। पिछली भर्ती के चयनितों ने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ऐसे में कइयों ने 16 हजार भर्ती में भी दावेदारी कर दी थी। यह प्रकरण परिषद मुख्यालय तक पहुंचे हैं। इस पर अफसरों का कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों ने यदि दोबारा काउंसिलिंग कराई तो वह दोनों मौके गवाएंगे, क्योंकि पिछले चयन के रिकॉर्ड जांच के लिए भेजे गए हैं नियमानुसार वह बिना अनुमति के दूसरी जगह दावेदारी नहीं कर सकते हैं।

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