प्रोन्नति कोटा की वैधता को दी गई थी चुनौती

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : स्वामी लीला शाह आदर्श सिंधी इंटर कॉलेज, आगरा में आठ एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक का पद रिक्त हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने रेग्युलेशन के तहत 25 फीसद प्रोन्नति कोटा लागू करने का निर्देश दिया जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति एपी साही ने प्रकरण पूर्णपीठ को संदर्भित किया था। याची का कहना था कि उसके प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका पर अधिवक्ता केपी शुक्ल व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता वाईके श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्रबंधन का अधिकार प्रबंध समिति को है, किंतु सरकार को अध्यापकों की सेवा शर्ते व शैक्षणिक गुणवत्ता मानक तय करने का अधिकार है। यह प्रबंधकीय अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है। सरकार अध्यापक व स्टाफ के हित में शोषण रोकने के लिए नियम बना सकता है। कोर्ट ने कहा है कि यह न केवल छात्रों के कल्याण के लिए है, अपितु प्रभावी प्रबंधन के लिए है। कोर्ट ने कहा कि रेग्युलेशन किसी भी तरह से अल्पसंख्यक विद्यालयों के गठन व प्रबंधन मे हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि यह अध्यापकों व स्टाफ को शोषण से बचाता है। यह संवैधानिक अधिकारों व जनहित के बीच संतुलन स्थापित करता है।

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