बीएचयू में शिक्षक भर्ती पर रोक, जवाब तलब: हाईकोर्ट ने BHU में प्राध्यापकों के 400 पदों पर हुई नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हंिदूू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी में विज्ञापन संख्या 2/16-17 के तहत टीचिंग पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है, किंतु गैर टीचिंग पदों की भर्ती की छूट दी है और कहा है कि ये भर्ती याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।
कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर आरक्षण को लागू न करने के मामले में विश्वविद्यालय व भारत सरकार से जवाब मांगा है।1यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने डॉ. आनंद देव राय व अन्य की याचिका पर दिया है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता बीके उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन सं. 11/2016-17 के तहत टीचिंग नान टीचिंग लगभग 400 पदों की भर्ती के लिए 10 अप्रैल को साक्षात्कार होना था, किंतु आठ अप्रैल को विश्वविद्यालय ने साक्षात्कार निरस्त कर दिया है, वहीं 2/2016-17 के विज्ञापन से टीचिंग नान टीचिंग पदों की भर्ती चल रही है। कोर्ट ने इसे याचिका के निर्णय पर निर्भर माना था। विवेकानंद तिवारी व अन्य की इसकी चुनौती याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए टीचिंग पोस्ट की भर्ती रद कर दी है।

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