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LIVE : आर्टिकल 142 पे जोरदार बहस जारी, आर्टिकल 142 सबको बचा सकता है

LIVE : आर्टिकल 142 पे जोरदार बहस जारी, आर्टिकल 142 सबको बचा सकता है
अनुच्छेद-142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को असीमित अधिकार हैं। वह न्याय हित में कंप्लीट जस्टिस के लिए इस अधिकार का कभी भी इस्तेमाल कर सकती है।

यह कहता है अनुच्छेद-142
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एमएल लाहोटी बताते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री या आदेश पारित करता है। अगर जरूरी हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में वह आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू कराने के लिए आदेश जारी कर सकता है।
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