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फर्जी BTC से सहायक अध्यापक की नौकरी पाई, जांच के आदेश

लखनऊ : फर्जी प्रशिक्षण के आधार पर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने प्रकरण की जांच कर तीस दिनों में रिपोर्ट आयोग में पेश करने को कहा है।
मामला मुरादाबाद का है। यहां कांठ निवासी इरशाद ने शिक्षा विभाग से आरटीआई के जरिए कांठ प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक राजेंद्र सिंह मौर्य के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने राजेन्द्र सिंह मौर्य का शैक्षिक रेकॉर्ड, अध्यापक पद पर नियुक्ति, बीटीसी प्रशिक्षण के दस्तावेजों की छाया प्रतियां मांगी थीं। विभाग द्वारा कोई जानकारी न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त उस्मान ने बताया कि आयोग की नोटिस के बाद भी शिक्षा विभाग ने जानकारियां नहीं दीं, लेकिन सुनवाई में खुलासा हुआ कि राजेंद्र सिंह मौर्य ने बीटीसी प्रशिक्षण के फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने आरटीआई एक्ट की धारा 18 (2) के तहत जांच के आदेश दिए हैं।

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