शिक्षकों को पसंदीदा जगह जाना है तो 10 तक करें ऑनलाइन आवेदन

स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। जिसके अनुसार अगर किसी शिक्षक को स्वेच्छिक ट्रांसफर चाहिए तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
जबकि प्रशासनिक ट्रांसफर ऑफ लाइन ही होंगे। विभाग के पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 10 जुलाई तक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। 18 जुलाई तक आदेश जारी होने के बाद 25 जुलाई तक शिक्षक को अपनी नई पदस्थापना वाले स्थान पर पदभार ग्रहण करना होगा।
युक्तियुक्तकरण होने के कारण शैक्षणिक संवर्ग को इससे अलग रखा गया है। उपसचिव रजनी सिंह द्वारा 30 जून को जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार चाहे गए स्थान पर ट्रांसफर उस स्थान पर रिक्त पद के साथ शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न होने पर किया जाएगा। प्रशासकीय ट्रांसफर सबसे पहले शिक्षकविहीन स्कूलों में, इसके बाद एकल शिक्षक स्कूलों में किए जाएंगे। ट्रांसफर विभागीय अधिकारी की टीप, कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ट्रांसफर आदेश भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। स्वेच्छिक या प्रशासकीय ट्रांसफर होने के बाद अगर दो सप्ताह या बढ़ी हुई अवधि में नए स्थान पर पदभार ग्रहण नहीं किया तो विभाग एकतरफा कार्य मुक्त कर देगा।
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