उत्तराखंड: शिक्षामित्रों के मामले में फैसला सुरक्षित, टीईटी में छूट देने का था मामला

नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
शिक्षामित्र ललित प्रसाद द्विवेदी ने विशेष अपील दायर कर कहा था कि केंद्र व राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी थी। अपीलार्थी का चयन शिक्षामित्र के पद पर शिक्षा का
अधिकार अधिनियम प्रभावी होने से पहले हो गया था। सहायक अध्यापक की नियमावली के अनुसार चयन हुआ है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उन पर लागू नहीं होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में फैसला देते हुए कहा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक बनने के लिए टीईटी उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि शिक्षा मित्र टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षक बनने के लिए अहं नहीं होंगे।
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