शिक्षामित्रो के पास एक और आसान तरीका है
शिक्षामित्र अपने आप को नियुक्त पहले का ही दिखाए और नियुक्त तिथि पुरानी ही रखी जाए जब ज्वाइन किया था एक माह की हुयी ट्रेनिग को भी इसमें ऐड किया जाये और हर साल होने वाली ट्रेनिग को भी ऐड किया जाए एवम् स्नातक DBTC को भी ।
इस प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षामित्रो को नियुक्त न करके रेगुलाइज न करके शिक्षामित्रो को प्रमोशन दे क्योंकि प्रमोशन में नियुक्त तिथि शिक्षामित्र वाली होगी जो पूर्व की होगी और रेगुलाइज में नियुक्त तिथि 2010 के बाद वाली होगी रेगुलाइज में अनुच्छेद 14 और 16 का हनन होगा मगर प्रमोशन में किसी भी प्रकार से अनुछेद 14 और 16 का हनन नहीं होगा।।
इस प्रकार सभी TET से भी बच सकते हैं और नयी नियुक्त के चक्कर से भी ।।क्योंकि प्रमोशन पूर्व नियुक्त अध्यापक या अध्यापक टाइप के लोगो का ही हो सकता है बस इसको पास करवाना होगा ।।
या एक और तरीका है शिक्षामित्र पद को ही हर प्रकार की वो सारी सुविधाये वर्तमान में दे दी जाएं जो एक शिक्षक को मिलती हैं और एक प्रस्ताव दिया जाये की जो शिक्षामित्र विभाग में 70 माह तक सेवा किये है उनका प्रमोशन AT सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोट किया जाता है और 70 माह से अधिक सेवा देने वाले शिक्षामित्र को AT पद के साथ सिनीयर्टी इन्क्रीमेंट बोनस आदि में प्रथम हक़ होगा देय सेवाकाल के अनुक्रम में उनके प्रथम नियुक्त तिथि शिक्षामित्र के अनुसार ।
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शिक्षामित्र अपने आप को नियुक्त पहले का ही दिखाए और नियुक्त तिथि पुरानी ही रखी जाए जब ज्वाइन किया था एक माह की हुयी ट्रेनिग को भी इसमें ऐड किया जाये और हर साल होने वाली ट्रेनिग को भी ऐड किया जाए एवम् स्नातक DBTC को भी ।
इस प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षामित्रो को नियुक्त न करके रेगुलाइज न करके शिक्षामित्रो को प्रमोशन दे क्योंकि प्रमोशन में नियुक्त तिथि शिक्षामित्र वाली होगी जो पूर्व की होगी और रेगुलाइज में नियुक्त तिथि 2010 के बाद वाली होगी रेगुलाइज में अनुच्छेद 14 और 16 का हनन होगा मगर प्रमोशन में किसी भी प्रकार से अनुछेद 14 और 16 का हनन नहीं होगा।।
इस प्रकार सभी TET से भी बच सकते हैं और नयी नियुक्त के चक्कर से भी ।।क्योंकि प्रमोशन पूर्व नियुक्त अध्यापक या अध्यापक टाइप के लोगो का ही हो सकता है बस इसको पास करवाना होगा ।।
या एक और तरीका है शिक्षामित्र पद को ही हर प्रकार की वो सारी सुविधाये वर्तमान में दे दी जाएं जो एक शिक्षक को मिलती हैं और एक प्रस्ताव दिया जाये की जो शिक्षामित्र विभाग में 70 माह तक सेवा किये है उनका प्रमोशन AT सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोट किया जाता है और 70 माह से अधिक सेवा देने वाले शिक्षामित्र को AT पद के साथ सिनीयर्टी इन्क्रीमेंट बोनस आदि में प्रथम हक़ होगा देय सेवाकाल के अनुक्रम में उनके प्रथम नियुक्त तिथि शिक्षामित्र के अनुसार ।
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