1.65 लाख शिक्षकों की भर्ती में फंसा पेंच, शिक्षामित्रों समायोजन रद्द होने के बाद रिक्त हुईं थीं यह सीटें: शिक्षामित्रों की याचिका पर 22 को कोर्ट करेगा सुनवाई

इलाहाबाद : एक लाख 65 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के खिलाफ शिक्षामित्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर अब 22 मार्च को सुनवाई होगी। ऐसे ही मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ
खण्डपीठ भी कर रही है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन कुशीनगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने शिक्षकों की इस भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

याची के अधिवक्ता का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन अवैध मानते हुए रद कर दिया है। किंतु समायोजित शिक्षामित्रों को लगातार दो वर्षों में टीईटी सहित सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की योग्यता हासिल करने का मौका दिया है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार शासनादेश व संशोधन कानून के चलते शिक्षामित्रों को योग्यता हासिल करने के बाद नियुक्ति देने की व्यवस्था की है। याची असोसिएशन को आशंका है कि यदि शिक्षक के सभी पदों को भर लिया गया तो उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। इससे उनके अधिकारों का हनन होगा।

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