लखनऊ। शिक्षक भर्ती को लेकर
हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा
राजकीय इंटर कॉलेजों में 9342 पदों पर एलटी और टीजीटी टीचरों की भर्ती
सिर्फ कक्षा 9 और 10 के लिए ही की जाएगी।
प्रदेश
सरकार द्वारा हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि विज्ञापित पदों पर कक्षा 6 से 8
तक के शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी। टीचर भर्ती के लिए घोषित विज्ञापन
को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता में
कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टीईटी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि
एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य अर्हता है।
मो.
तसलीम और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले
और न्यायमूर्ति यशवंत वर्ता की पीठ प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 में
शिक्षक भर्ती नहीं करने के आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी है।
याची
के अधिवक्ता का कहना था कि 9342 पदों के लिए 21 दिसम्बर 2016 को जारी
विज्ञापन में कक्षा 6 से 8 तक की टीचर भर्ती के लिए टीईटी को शामिल नहीं
किया है, जबकि टीईटी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचरेां के लिए अनिवार्य
है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया की स्थिति बताने को
कहा था। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने बताया कि उपरोक्त पदों पर सिर्फ कक्षा 9
और 10 में अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने
याचिका निस्तारित कर दी है।
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