12460, 16448 व 29334 पदों की भर्ती अटकी , क्यों शुरू नहीं हुई शिक्षक भर्ती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर लगी रोक रद्द होने के बाद भी शुरू न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने दीपिका सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। कोर्ट ने ने जानना चाहा है कि आदेश का अनुपालन अब तक क्यों नहीं किया गया। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि भाजपा सरकार ने 2017 में सभी शिक्षक भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसके विरुद्ध याचिका दाखिल होने पर हाईकोर्ट ने रोक का आदेश रद्द करते हुए दो माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

सरकार ने विशेष अपील में इस आदेश को चुनौती दी, जो 12 अप्रैल 2018 को खारिज हो गई और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार रहा। आरोप है कि उसके बाद भी अब तक भर्ती नहीं शुरू की गई। याचिका के अनुसार याची ने 32 हजार अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में आवेदन किया है। भर्ती न शुरू होने से उसका चयन नहीं हो पा रहा है। इसी तरह सहायक अध्यापकों की क्रमश: 12460, 16448 व 29334 पदों की भर्ती भी अटकी हैं।