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68500 शिक्षक भर्ती विशेष सूचना इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 27/08/2018

नमस्कार साथियों 🙏🏻
विशेष सूचना इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद से 27/08/2018.
68500 की भर्ती में अचयनित योग्य 30 - 33% की सुनवाई कोर्ट नं-7 आइटम नं-18 व 25 में   इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित सीनियर अधिवक्ता अशोक खरे सर द्वारा पेटिशनेर के पक्ष को विस्तृत रूप से रखा गया। जिसको सुनने के बाद माननीय न्यायधीश द्वारा csc से प्रश्न किया गया कि यह भर्ती मेरिट के आधार पर हुई है जिसमे क्वालिटी पॉइंट रखा गया है भले ही वह लिखित परीक्षा के माध्यम से हुआ हो। जिसमे अकेडमिक 40% व लिखित परीक्षा 60%। इस आधार पर आप भर्ती को दो अलग हिस्सो मेंं नियुक्ति कैसे दे पाएँगे?
और नियुक्ति दे दिए जाने पर यदि 67 नं पाने वाले अभ्यर्थी का गुणांक 65/66 अंक पाने वाले अभ्यर्थी के गुणांक से कम होने की स्थिति में आप क्या करेंगे?
इस तरह से आप 68500 भर्ती को अलग-अलग हिस्सों में नहीं कर सकते बल्कि दोनों को कंबाइन करके ही कर पाएंगे।
जज साहब के प्रश्न करने पर की आप जिस तर्क पर बात कर रहे हैं क्या उससे सहमत हैं?
जिस पर csc सर के निरुत्तर होने की स्थिति में लगातार इस प्रश्न को तीन बार पूछने पर csc साहब एक भी जवाब दे पाने में स्मर्थ रहे। और अपना बचाव करते हुए मुद्दे को लखनऊ बेंच पर ध्यान आकर्षित करते हुए बोले कि सर अभी यह मैटर लखनऊ बेंच में विचाराधीन है जिससे हमे 1 सितम्बर तक का समय दीजिये।🙏🏻
माननीय जज साहब ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वहाँ बैकग्राउंड दूसरा है यहां दूसरा है। फिर भी आप लंच के बाद लखनऊ बेंच का जजमेंट लाइए देख लिया जाए। csc सर ने बताया कि अभी लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है जिसे आधार बनाते हुए आज स्टे मिलते मिलते रह गया।
दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने 30 अगस्त की डेट दी है।

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