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सम्पूर्ण विवरण रिजवान अंसारी की टीम की कमल से

*⚖मुद्दा 30-33: लखनऊ पीठ*
आज शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30-33% के कट ऑफ को लेकर कोर्ट न0 5,लखनऊ पीठ में फ्रेश केश 4 से सभी बंच याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई।
*■कोर्ट दिवाकर सिंह के ऑर्डर को स्टे करने को लेकर कन्विंस नही हुई।*

*■माथुर साहब बार बार मुद्दे पर बहस करना चाह रहे थे लेकिन कोर्ट लीक से हटकर सवाल करती रही।कोर्ट ने कहा कि शिक्षक भर्ती में कम से कम पासिंग 40-45% होना ही चाहिए। इससे कम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नही मिलेंगे।*

*■सभी अधिवक्ता गणों ने इस अंतरिम आदेश के तहत हो रही भर्ती का विरोध किया लेकिन कोर्ट कहीं से संतुष्ट नही हुई।*

*■कोर्ट ने केस को मेरिट पर बिल्कुल भी नही आने दिया आज कोर्ट में ऐसा लगा कि इसके नियम सरकार ने नही वरन कोर्ट ने खुद बनाये हों,जबकि ये अधिकार कोर्ट को है ही नहीं। हर विषय पर कोर्ट खुद ही सफाई दे रही थी।*

*■जब ऐसा लगा की किसी अपील में वो बात ही नही मेंशन जिससे केस टिक सके तब हमारी याचिका KULDIP VERMA & 63 OTHRS पर स्टैंड कर रहे माथुर साहब और अमित भदौरिया जी ने कोर्ट को बताया कि "Those candidate who are  qualify the TET after judgment pass by this court,then 30-33% process had been effected. Those candidate did not known the 40-45% cutoff limit. Some of Candidate are also shikshamitra,By the apex court in 25 july 17 These have only two opportunity for recruited as a teacher." जब ये बात कोर्ट को हमारे अधिवक्ता ने बताई तब जाकर कोर्ट थोड़ी गंभीर हुई।*

*■हमारी अपील की प्रेयर पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक श्री मति मनीषा त्रिघाटिया सहित सभी सक्षम अधिकारियों को तलब करके कल 28 अगस्त को फिर से केस सुनने को लिस्ट कर दिया। कोर्ट ने ये भी टिपण्णी की कि प्रमुख सचिव बताएं आकर की आखिर उन्होंने 40-45 से 30-33 क्यों किया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी थी?*

कुल मिलाकर कोर्ट आज अन्य लोगो द्वारा घिसी पिटी दलीलों से खुश नही थी हमारी अपील है कि अगर कोर्ट में पैरवी करने आये तो कुछ नया लेकर आएं,अन्यथा हमे अकेला ही लड़ने दें।।

*©टीम रिज़वान अंसारी।।*

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