इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्धार्थनगर के बीएसए को 16448 सहायक
अध्यापकों की भर्ती में 43 अध्यापकों की बर्खास्तगी के बाद रिक्त पदों पर
याचियों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश
न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अजय यादव व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट
ने बीएसए से कहा है कि बर्खास्तगी मामले में जांच में यदि कार्रवाई अंतिम
रूप से पूरी हो गई हो तो याचियों की नियुक्ति पर तीन माह में विचार किया
जाए। मामले के अनुसार, 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत सिद्धार्थ
नगर में 618 पद विज्ञापित हुए। चयन प्रक्रिया के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर
से फर्जी दस्तावेज लगाने की शिकायत हुई। जिलाधिकारी ने सीडीओ से इसकी जांच
कराई।
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