विधि संवाददाता, लखनऊ,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाने की वजह से शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद के निदेशक एस वी सिंह के जेल जाने की संभावना बन रही है।
दिसंबर में शिक्षक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की
अध्यक्षता वाली पीठ ने सूबे में शिक्षकों की कमी को देखते हुए टीईटी में 70
व 65 फीसदी अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश जारी
किया था
तथा साथ ही साथ विज्ञापन में आरोपित पुरुष व महिला वर्गीकरण को रद्द कर दिया था। आदेश के पालन हेतु शासन को छः सप्ताह का समय दिया गया था परंतु विभाग ने आदेश के अनुपालन में कोई रुचि नहीं दिखाई। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होनी प्रस्तावित है और मौलिक अधिकारों का विषय होने के कारण कोर्ट के सख्त होने की संभावना है।
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तथा साथ ही साथ विज्ञापन में आरोपित पुरुष व महिला वर्गीकरण को रद्द कर दिया था। आदेश के पालन हेतु शासन को छः सप्ताह का समय दिया गया था परंतु विभाग ने आदेश के अनुपालन में कोई रुचि नहीं दिखाई। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होनी प्रस्तावित है और मौलिक अधिकारों का विषय होने के कारण कोर्ट के सख्त होने की संभावना है।
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