पदोन्नति में आरक्षण का माया सरकार का फैसला होगा खत्म
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अधिकारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत करने का वर्ष 2007 का माया सरकार का फैसला वापस होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शीर्ष अदालत के फैसले के हिसाब से लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा न कि वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर।
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अधिकारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत करने का वर्ष 2007 का माया सरकार का फैसला वापस होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शीर्ष अदालत के फैसले के हिसाब से लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा न कि वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर।
राज्य सरकार ने कहा कि अगर शीर्ष
अदालत के हिसाब से जिनकी पदोन्नति सही है, उसमें दखल नहीं दी जाएगी, लेकिन
जिनकी पदोन्नति गलत हुई होगी, उनका डिमोशन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर अपने निर्णय बताने को कहा है। सुनवाई अगले महीने होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने से संबंधित कानून बनाया था।
इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2012 में दिए फैसले में कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण इंदिरा शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर होना चाहिए।
इसके बाद सिंचाई विभाग के दो इंजीनियरों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने लिस्ट जारी नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर अपने निर्णय बताने को कहा है। सुनवाई अगले महीने होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने से संबंधित कानून बनाया था।
इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2012 में दिए फैसले में कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण इंदिरा शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर होना चाहिए।
इसके बाद सिंचाई विभाग के दो इंजीनियरों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने लिस्ट जारी नहीं की है।
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