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शिक्षामित्रों पर लागू नहीं होंगे शिक्षक भर्ती के नए नियम : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

* शिक्षामित्रों पर लागू नहीं होंगे शिक्षक भर्ती के नए नियम।
* केंद्र सरकार ने टेट से छुट का अधिकार राज्य सरकार को दिया।
पडरौना। प्रदेश के सभी 1 लाख 72 हज़ार शिक्षामित्र को नहीं देने होंगे टेट की परीक्षा।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से 2010 में  कह चुका है कि जो अस्थाई शिक्षक पहले
से कार्यरत है उनको राज्य सरकार स्थाई
कर सकती हैं उनके ऊपर rte एक्ट के
प्रावधान लागू नहीं होंगे।
2010 के तत्कालीन ncte के चेयरमैन
एम.एस.सिद्दीकी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश
समेत कई राज्यों के शिक्षा अधिकारीयों ने हमसे
इस मुद्दे पे संपर्क किया था।
जिस पर हमने सभी राज्यों को
लिखित रूप से अवगत करा दिया था।
ये अस्थाई अध्यापक ( शिक्षामित्र )
वर्किंग टीचर हैं। इसलिए इनके ऊपर rte
act के नए नियम लागु नहीं होंगे।
लेकिन इन्हें 4 वर्ष के अंदर दो वर्षीय
डिप्लोमा करना होगा।
जिसके तहत उत्तर प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा विधि से
दो वर्षीय बीटीसी कराया गया है।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के
सभी शिक्षामित्रों के
समायोजन के लिए अधिकार
राज्य सरकार को
दे रखी है। जिसके तहत
राज्य सरकार ने
1 लाख 72 हज़ार शिक्षामित्रो के
समायोजन का
ऐतिहासिक निर्णय सपा की
सरकार ने किया। —

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