अध्यापकों को 15 दिन में दिए जाएं नियुक्तिपत्र
इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 29334 सहायक अध्यापकों को एक पखवाड़े में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहले से दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी। इस संदर्भ में संतोष कुमार मिश्र सहित तमाम अभ्यर्थियों को याचिका दाखिल कर कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग रोक हटने के बाद भी नियुक्तिपत्र जारी नहीं कर रहा है।
याची के अधिवक्ता अनपू त्रिवेदी और विभु राय के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व मेें ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2014 को दिए आदेश का पालन किया जाए। बता दें कि 29 मई 2014 को हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर दो माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया था।
इस दौरान एक अन्य याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल की जिस पर दूसरी न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश से नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी। 29 मई 2014 केआदेश को भी विशेष अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने विशेष अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि नीलम कुमार गौतम व अन्य की याचिका लंबित है। उसमें स्थगन आदेश भी है इसलिए याचीगण वहीं जाकर अपनी बात कहें। बाद में नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले ली गई जिससे नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई।
वकील विभु राय का कहना था कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका के साथ संबद्ध चार अन्य याचिकाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए अब नियुक्तिपत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है।
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इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 29334 सहायक अध्यापकों को एक पखवाड़े में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहले से दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी। इस संदर्भ में संतोष कुमार मिश्र सहित तमाम अभ्यर्थियों को याचिका दाखिल कर कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग रोक हटने के बाद भी नियुक्तिपत्र जारी नहीं कर रहा है।
याची के अधिवक्ता अनपू त्रिवेदी और विभु राय के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व मेें ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2014 को दिए आदेश का पालन किया जाए। बता दें कि 29 मई 2014 को हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर दो माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया था।
इस दौरान एक अन्य याचिका नीलम कुमारी गौतम ने दाखिल की जिस पर दूसरी न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश से नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी। 29 मई 2014 केआदेश को भी विशेष अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने विशेष अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि नीलम कुमार गौतम व अन्य की याचिका लंबित है। उसमें स्थगन आदेश भी है इसलिए याचीगण वहीं जाकर अपनी बात कहें। बाद में नीलम कुमारी गौतम की याचिका वापस ले ली गई जिससे नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई।
वकील विभु राय का कहना था कि नीलम कुमारी गौतम की याचिका के साथ संबद्ध चार अन्य याचिकाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिए अब नियुक्तिपत्र जारी करने में कोई बाधा नहीं है।
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