जुलाई से पहले की जाए 29334 शिक्षकों को नियुक्ति
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के 29334 शिक्षकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर अदालती लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पूर्व पारित आदेशों के क्रम में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि जुलाई 2015 से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू हो सके। 1यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया।
याचिका में कहा गया था कि वे चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। याचियों ने इस भर्ती के संबंध में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा 29 मई, 2014 को पारित आदेश का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया था कि दो माह में प्रक्रिया पूरी करके पंद्रह दिन के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाए ताकि जुलाई, 14 से पहले शिक्षण कार्य सुचारू हो सके। अदालत ने इसी आधार पर अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्व में पारित आदेश पर राज्य सरकार अमल करे। जुलाई 15 से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन दाखिल हुई कुछ अन्य याचिकाओं में स्थगन आदेश के चलते नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा सका था। इस बीच एक याची नीलम कुमारी गौतम ने अपनी याचिका वापस लेकर राज्य सरकार को राहत दी है लेकिन अदालती पेंच अभी भी फंसा हुआ है इसलिए राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही है।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के 29334 शिक्षकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर अदालती लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पूर्व पारित आदेशों के क्रम में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि जुलाई 2015 से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू हो सके। 1यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि वे चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। याचियों ने इस भर्ती के संबंध में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा 29 मई, 2014 को पारित आदेश का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया था कि दो माह में प्रक्रिया पूरी करके पंद्रह दिन के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाए ताकि जुलाई, 14 से पहले शिक्षण कार्य सुचारू हो सके। अदालत ने इसी आधार पर अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्व में पारित आदेश पर राज्य सरकार अमल करे। जुलाई 15 से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन दाखिल हुई कुछ अन्य याचिकाओं में स्थगन आदेश के चलते नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा सका था। इस बीच एक याची नीलम कुमारी गौतम ने अपनी याचिका वापस लेकर राज्य सरकार को राहत दी है लेकिन अदालती पेंच अभी भी फंसा हुआ है इसलिए राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही है।
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याचिका में कहा गया था कि वे चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। याचियों ने इस भर्ती के संबंध में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा 29 मई, 2014 को पारित आदेश का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया था कि दो माह में प्रक्रिया पूरी करके पंद्रह दिन के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाए ताकि जुलाई, 14 से पहले शिक्षण कार्य सुचारू हो सके। अदालत ने इसी आधार पर अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्व में पारित आदेश पर राज्य सरकार अमल करे। जुलाई 15 से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन दाखिल हुई कुछ अन्य याचिकाओं में स्थगन आदेश के चलते नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा सका था। इस बीच एक याची नीलम कुमारी गौतम ने अपनी याचिका वापस लेकर राज्य सरकार को राहत दी है लेकिन अदालती पेंच अभी भी फंसा हुआ है इसलिए राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही है।राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के 29334 शिक्षकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर अदालती लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि पूर्व पारित आदेशों के क्रम में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि जुलाई 2015 से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू हो सके। 1यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि वे चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। याचियों ने इस भर्ती के संबंध में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा 29 मई, 2014 को पारित आदेश का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया था कि दो माह में प्रक्रिया पूरी करके पंद्रह दिन के भीतर अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाए ताकि जुलाई, 14 से पहले शिक्षण कार्य सुचारू हो सके। अदालत ने इसी आधार पर अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्व में पारित आदेश पर राज्य सरकार अमल करे। जुलाई 15 से पहले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है लेकिन दाखिल हुई कुछ अन्य याचिकाओं में स्थगन आदेश के चलते नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया जा सका था। इस बीच एक याची नीलम कुमारी गौतम ने अपनी याचिका वापस लेकर राज्य सरकार को राहत दी है लेकिन अदालती पेंच अभी भी फंसा हुआ है इसलिए राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही है।
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