29,334 शिक्षक भर्ती में अब नियुक्ति पत्र पर बवाल
अमर उजाला, लखनऊ : उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए कांउसलिंग करा चुके पात्रों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है।संघर्ष समिति के हरेंद्र मौर्य ने कहा कि हाईकोर्ट से नियुक्ति पत्र देने के संबंध में लगी रोक हटा चुकी है। फिर भी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री तक को भी ज्ञापन दिया जा चुका है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने खुद सहायक अध्यापकों को एक पखवाड़े में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। इस मामले में पहले से दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी।
हाईकोर्ट से की थी शिकायत
इस संदर्भ में संतोष कुमार मिश्र सहित तमाम अभ्यर्थियों को याचिका दाखिल कर कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग रोक हटने के बाद भी नियुक्तिपत्र जारी नहीं कर रहा है।याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व में ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2014 को दिए आदेश का पालन किया जाए।बता दें कि 29 मई 2014 को हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर दो माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया था।
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अमर उजाला, लखनऊ : उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए कांउसलिंग करा चुके पात्रों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है।संघर्ष समिति के हरेंद्र मौर्य ने कहा कि हाईकोर्ट से नियुक्ति पत्र देने के संबंध में लगी रोक हटा चुकी है। फिर भी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री तक को भी ज्ञापन दिया जा चुका है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने खुद सहायक अध्यापकों को एक पखवाड़े में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था। इस मामले में पहले से दाखिल याचिका वापस लिए जाने के बाद नियुक्तिपत्र जारी करने पर लगी रोक समाप्त हो गई थी।
हाईकोर्ट से की थी शिकायत
इस संदर्भ में संतोष कुमार मिश्र सहित तमाम अभ्यर्थियों को याचिका दाखिल कर कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग रोक हटने के बाद भी नियुक्तिपत्र जारी नहीं कर रहा है।याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि पूर्व में ब्रह्मदेव यादव की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा 29 मई 2014 को दिए आदेश का पालन किया जाए।बता दें कि 29 मई 2014 को हाईकोर्ट ने गणित और विज्ञान के 29334 पदों पर दो माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करके उसके 15 दिन में नियुक्तिपत्र जारी करने का आदेश दिया था।
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