तीन सहायक अध्यापक किए गए बर्खास्त : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

तीन सहायक अध्यापक किए गए बर्खास्त
मेजा, इलाहाबाद : शिक्षा मित्र के पद पर रहते हुए नियमित बीटीसी कोर्स कर सहायक अध्यापक बनना तीन शिक्षकों के लिए भारी पड़ गया। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर सेवा समाप्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद तहसील स्थित मेजा, मांडा एवं उरुवा ब्लाक में तैनात ऐसे शिक्षकों में खासी बेचैनी है।1मेजा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय अखरी शाहपुर में तैनात सहायक अध्यापक रामदास, प्राथमिक विद्यालय बुद्धिमान सिंह का पूरा (पथरा)
में तैनात सहायक अध्यापक आलोक कुमार शर्मा व प्राथमिक विद्यालय कोहड़ार में तैनात सहायक अध्यापिका अनुराधा ओझा शिक्षा मित्र थे। इस दौरान विभिन्न संस्थानों से नियमित बीटीसी कोर्स किया था। कोर्स पूरा होने के बाद डिग्री के आधार पर तीनों ही शिक्षक आवेदन कर सहायक अध्यापक बन गये। इसी बीच किसी ने इसकी शिकायत शासन से कर दिया। इस पर सचिव बेसिक शिक्षा ने बीएसए इलाहाबाद से जांच कराई। जांच के दौरान यह पाया गया कि तीनों ही शिक्षकों ने शिक्षा मित्र रहते हुए नियमित कोर्स किया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे में सचिव के निर्देश पर तीनों शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी मेजा विनोद कुमार ने बताया कि तहसील के तीनों ब्लाकों में ऐसे और भी शिक्षक है जिन्होंने इस प्रकार की बेजा हरकत की है। शासन के दिशा निर्देश पर उनके खिलाफ भी जांच की कार्रवाई चल रही है।विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ दिए जाने की मांग में दाखिल याचिकाओं को चार जून को एक साथ सुनवाई के लिए पेश किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने लिए दो दिन का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने फतेहपुर में एक स्कूल की प्रधान अध्यापिका श्रुतिलेश कुमारी की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता घनश्याम मौर्य का कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को एक अप्रैल से 31 मार्च तक का सत्र लाभ दिए जाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सरकार ने शासनादेश भी जारी किया है। याची का कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों की तरह पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सत्र लाभ दिया जाए। सेवा नियमावली में भी सत्र के बीच में अधिवर्षता आयु पूरी करने वाले अध्यापकों को सत्रन्त में सेवानिवृत्त किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में सत्रंत का लाभ न देना सेवा नियमावली के विपरीत है।
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