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06 जुलाई को कोर्ट ने मात्र 2 बिन्दुओं पर फोकस किया : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

दि० 06 जुलाई को कोर्ट ने मात्र 2 बिन्दुओं पर फोकस किया;-
1. चयन का आधार :- जिसमें अकादमिक पक्ष की जिम्मेदारी को सरकारी अधिवक्ता श्री रमणी जी ने सम्भाली अवम टेट मेरिट की कमान स्वंय मा० दीपक मिश्रा एवं मा० ललित जी ने सम्भाली! दोनों न्यायाधीश पूर्ण तैयारी के साथ थे, रमणी जी अथक व अनगिनत प्रयासों के बावजूद भी कोर्ट को अकादमिक एवं टेट
weightage पर सहमत नहीं कर पाए! दीपक मिश्र एवं ललित जी ने अकादमिक प्रणाली चाहे वह पूर्ण अकादमिक हो या फिर weightage को disturbing elements बोल कर सिरे से खारिज कर दिया ! रमणी जी द्वारा बार-बार यह कहने पर कि "कई स्टेट ने चयन प्रक्रिया में weightage दिया हैं" पर कोर्ट ने कहा हैं कि ठीक हैं नेक्स्ट डेट पर आप दिखाइए परन्तु साथ में यह भी बोल दिया कि We are here to decide the constitutional validity of 12th & 15th amendments. We can not frame the rules (means weightage etc).
2. शिक्षामित्र स्थगनादेश:- 1 घंटे बहस के उपरान्त हमारे अधिवक्ता श्री आनन्द नन्दन जी ने रमणी जी के प्रयासों को शिथिल करके कोर्ट के समक्ष शिक्षामित्रों के अवैध समायोजन को रख कर कहा कि सरकारी अधिवक्ता पिछले 4 वर्षों तक टेट एवं अकादमिक का विवाद करा रहे हैं और कोर्ट के समक्ष बोलते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रखने के लिए हमने अकादमिक मेरिट को अपनाया हैं जबकि यही सरकार 1.50 लाख मात्र इंटरमीडिएट उत्तीर्ण व बगैर टेट क्वालिफाइड शिक्षामित्रों का अवैध समायोजन कर रही हैं ! इतना बोलते ही कोर्ट आश्चर्यचकित हो गयी! दीपक मिश्रा जी ने ललित जी के साथ लगभग 1 मिनट गुफ्तगू के बाद पुनः अधिवक्ता नंदा जी से पूछा कि क्या शिक्षामित्र टेट क्वालिफाइड नहीं हैं जिसपर कोर्ट के पीछे खड़े लगभग 5 दर्जन साथियों एवं हमने उत्साहित हो कोर्ट में शांत रहने के निर्देशों को भूलकर तेज आवाज में NO NO NO...... की गूंज कर दी जिसपर मा० ललित जी ने मुस्कराते हुए हमें शांत रहने को इशारा किया! तत्पश्चात दीपक मिश्रा जी ने रमणी जी से पूछा "ये क्या कर रहे हो आप ?" रमणी जी निरुत्तर हो गये और बोले सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया हैं ! जिसपर दीपक मिश्रा जी ने अवैध समायोजन पर स्थगनादेश देते हुए H. L. Gupta प्रमुख सचिव को पर्सनली तलब कर लिया और बोला कि अगर नहीं आते हैं तो कंटेम्प्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी!

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