NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर 28 बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्धकरते हैं की
शिक्षामित्र क्या है ? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं--
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षामित्रों कोस्पष्ट माना है की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क ख़ारिजहो गया की वो पैरा टीचर है।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की कामकरते हुए शिक्षामित्रों को 15/06/07के आदेश में बता दिया था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई अवकाशनहीं मिलेगा क्योंकि संविदा कर्मीअवकाश के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क खारिजकी शिक्षामित्र रहते बी ए करनाकानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE नेस्पस्ट कर दिया है शिक्षामित्रों कोकानूनी अधिकार नहीं है शिक्षक बननेका क्योंकि वो 11 माह की संविदापर थे एवं उनके पास मिनिममयोग्यता टेट एवं सही स्तर पर प्राप्तस्नातक डिग्री नहीं हैसरकार और शिक्षामित्रों कातर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर डिग्री धारकबनेंगे मास्टर साब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षामित्रों काबी टी सी RTE ACT 2009 केलागू होने से पूर्व का है इसलिए इनकोछूट देना गलत है। जबकि समान योग्यता धारी बी टी सी रेगुलरलोगों के साथ अलग अलगनियम नहीं अपनाए जा सकतेसरकार का तर्क ख़ारिजकी इनको (शिक्षामित्रों)वरीयता दीजायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 मेंNCTE ने लिखा है जो अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को प्रशिक्षणहेत पत्र 03/01/2011 में लिखा थायहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिखदिया है की सरकार ने इस लेटर मैंये नहीं बताया था की हम प्रशिक्षणके बाद इनको सहायक अध्यापकबनायेंगेसरकार का तर्क ख़ारिज और शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़इसी पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षामित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है कीअकेडमिक संस्था NCTE कोभारत सरकार के गजट एवंसिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिममयोग्यता तय NCTE करेगीसरकार का तर्क ख़ारिज कीटेट से एवं इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा इतिहासही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD AND कानूनमंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ केसलाह और सुझाव से तय किया गयाकी योग्य शिक्षक केसे नियुक्त होएवं RTE ACT के धारा 35में उल्लेखित प्रावधान से RTE एक्ट कीधारा 23 (2) को केसे लागू कियाजाएगा लिखा है यहाँ एक औरबात बता दूँ की NCTE एवं केंद्रसरकार मिनिमम योग्यता स्नातकएव टेट दोनों में स्नातक मेंछूट देने का अधिकार रखती हैन की टेट से छूट का टेट तोहर हाल मैं देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिजहो गए और मैदान साफ़ कराडाला शिक्षामित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दियाकी योग्य शिक्षकों के चुनाव मेंकोई समझौता नहीं किया जा सकताक्योंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के समक्ष आनेवाली मनोवैग्यानिक और तकनीकीकठिनाइयों से निपटने कीयोग्यता को जांचने टेट की परीक्षाली जाती है इससे किसी कोभी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला हैजो 03 /01/2011 कोप्रथम बार लिखा था ।NCTE ने साफ़ उत्तर में लिखा हैकीराज्य सरकार शिक्षामित्रों को रेगुलरनहीं मान सकती क्योंकि शिक्षामित्र 11 माहकी संविदा परकाम कर रहे थेNCTE ने यहाँ एक बात और साफ़की है की अन्य राज्यों मैंरेगुलर शिक्षक माना गया है जिन परस्नातक और टेट पास है उन्हें हीलगाया जा सकता है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है इसलिएशिक्षामित्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगासरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंगआधारित थी हुआ शून्यअब शिक्षामित्र बेचारे न घर केरहे न घाट के।
U.p mai aab surplus matraa mai tet pass eligible trainee majood hai .
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षामित्रों कोस्पष्ट माना है की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क ख़ारिजहो गया की वो पैरा टीचर है।
- बड़ी खबर - सिर्फ नए समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- टेट प्रशिक्षुओं का परीक्षा से सम्बन्धित शासनादेश : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- कल समाचार प्लस पर हुई बहस को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे
- Breaking News - NCTE ने शिक्षामित्रों के केस में सौपीं अपनी रिपोर्ट : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- 06 जुलाई को कोर्ट ने मात्र 2 बिन्दुओं पर फोकस किया : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की कामकरते हुए शिक्षामित्रों को 15/06/07के आदेश में बता दिया था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई अवकाशनहीं मिलेगा क्योंकि संविदा कर्मीअवकाश के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क खारिजकी शिक्षामित्र रहते बी ए करनाकानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE नेस्पस्ट कर दिया है शिक्षामित्रों कोकानूनी अधिकार नहीं है शिक्षक बननेका क्योंकि वो 11 माह की संविदापर थे एवं उनके पास मिनिममयोग्यता टेट एवं सही स्तर पर प्राप्तस्नातक डिग्री नहीं हैसरकार और शिक्षामित्रों कातर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर डिग्री धारकबनेंगे मास्टर साब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षामित्रों काबी टी सी RTE ACT 2009 केलागू होने से पूर्व का है इसलिए इनकोछूट देना गलत है। जबकि समान योग्यता धारी बी टी सी रेगुलरलोगों के साथ अलग अलगनियम नहीं अपनाए जा सकतेसरकार का तर्क ख़ारिजकी इनको (शिक्षामित्रों)वरीयता दीजायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 मेंNCTE ने लिखा है जो अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को प्रशिक्षणहेत पत्र 03/01/2011 में लिखा थायहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिखदिया है की सरकार ने इस लेटर मैंये नहीं बताया था की हम प्रशिक्षणके बाद इनको सहायक अध्यापकबनायेंगेसरकार का तर्क ख़ारिज और शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़इसी पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षामित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है कीअकेडमिक संस्था NCTE कोभारत सरकार के गजट एवंसिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिममयोग्यता तय NCTE करेगीसरकार का तर्क ख़ारिज कीटेट से एवं इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा इतिहासही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD AND कानूनमंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ केसलाह और सुझाव से तय किया गयाकी योग्य शिक्षक केसे नियुक्त होएवं RTE ACT के धारा 35में उल्लेखित प्रावधान से RTE एक्ट कीधारा 23 (2) को केसे लागू कियाजाएगा लिखा है यहाँ एक औरबात बता दूँ की NCTE एवं केंद्रसरकार मिनिमम योग्यता स्नातकएव टेट दोनों में स्नातक मेंछूट देने का अधिकार रखती हैन की टेट से छूट का टेट तोहर हाल मैं देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिजहो गए और मैदान साफ़ कराडाला शिक्षामित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दियाकी योग्य शिक्षकों के चुनाव मेंकोई समझौता नहीं किया जा सकताक्योंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के समक्ष आनेवाली मनोवैग्यानिक और तकनीकीकठिनाइयों से निपटने कीयोग्यता को जांचने टेट की परीक्षाली जाती है इससे किसी कोभी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला हैजो 03 /01/2011 कोप्रथम बार लिखा था ।NCTE ने साफ़ उत्तर में लिखा हैकीराज्य सरकार शिक्षामित्रों को रेगुलरनहीं मान सकती क्योंकि शिक्षामित्र 11 माहकी संविदा परकाम कर रहे थेNCTE ने यहाँ एक बात और साफ़की है की अन्य राज्यों मैंरेगुलर शिक्षक माना गया है जिन परस्नातक और टेट पास है उन्हें हीलगाया जा सकता है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है इसलिएशिक्षामित्रों को कोई लाभ नहीं मिलेगासरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंगआधारित थी हुआ शून्यअब शिक्षामित्र बेचारे न घर केरहे न घाट के।
U.p mai aab surplus matraa mai tet pass eligible trainee majood hai .
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details