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कोर्ट के आदेश से असमंजस में शिक्षामित्र : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

जासं, इलाहाबाद : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो शिक्षामित्र कुछ समय पहले नौकरी पक्की होने की खुशी मना रहे थे, उनके चेहरे लटक गए हैं। वह सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा के जरिए द्वितीय चरण में इलाहाबाद के 1803 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ है।
जबकि तृतीय चरण में करीब 822 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से द्वितीय चरण में समायोजित एवं तृतीय चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। ऐसा हुआ तो सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्र पुन: पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नौकरी से निकालने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर सरकार से साधारण सवालों का जवाब मांगा है, उससे किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी कहते हैं किसी शिक्षामित्र को अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।
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