आरक्षी भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती
पुलिस भर्ती बोर्ड और अन्य से जवाब-तलब
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में 38191 आरक्षियों की भर्ती का विवाद भी हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने इस भर्ती के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड, डीजीपी और स्थापना बोर्ड के डीआइजी को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने दीपक राना व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 16 जुलाई 2015 को घोषित इस भर्ती के परिणाम में धांधली की गयी है। याची के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि 16 जुलाई को वेबसाइट पर घोषित परिणाम में सभी याचियों 308.51 अंक मिले थे जो ओबीसी पुरुष वर्ग के कट आफ मेरिट से अधिक था। कुछ समय बाद दोबारा परिणाम घोषित किया गया जिसमें ओबीसी पुरुष का कट आफ मेरिट 308.5096 दर्शाया गया है। याचीगण का तर्क है कि भर्ती बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में धांधली व अनियमितता बरती है। ध्यान रहे, राज्य सरकार ने 14 मई 2013 व 20 जून 2013 संशोधित विज्ञापन के तहत 41 हजार से अधिक आरक्षियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 38191 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है जिसमें याचीगण असफल हैं। सभी ओबीसी वर्ग के 54 याचियों ने परिणाम के विरुद्ध याचिका दाखिल की है। न्यायालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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