सभी विवादों पर हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई
इलाहाबाद (ब्यूरो)। 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूलों में नियुक्ति के मामले में दाखिल दर्जनों अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई अब एक साथ होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है।
अपील में आठवें चरण की काउंसलिंग सातवें चरण की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के बाद कराने संबंधी एकल न्यायपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। एक अन्य न्यायपीठ ने चयन सूची नए सिरे से प्रकाशित करने का अंतरिम आदेश दिया है। इन तमाम विवादों के कारण पूरी चयन प्रक्रिया उलझ गई है।
अपीलार्थी का कहना है कि वह लोग 2011 में टीईटी उत्तीर्ण हुए हैं। उनको भी टीईटी 2013-14 के अभ्यर्थियों के साथ चयन में शामिल किया जाना चाहिए।
29 अप्रैल 2014 को जारी शासनादेश में 84.5 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यह आदेश 2012-13 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर ही लागू है। एकल न्यायपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया काफी उलझ गई है। इसलिए इन सब की एक साथ सुनवाई किया जाना आवश्यक है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सभी लंबित याचिकाओं की सूची चार सितंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिकाओं पर आठ सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने अपीलार्थी द्वारा एकल न्यायपीठ के आदेश को स्थगित करने की मांग मंजूर नहीं की। अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जबकि विरोध में अनूप त्रिवेदी, शैलेंद्र और विभू राय ने बहस की।
•29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
अंतरिम आदेशोें पर स्थगन आदेश देने से इंकार
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूलों में नियुक्ति के मामले में दाखिल दर्जनों अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई अब एक साथ होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष विशेष अपील दाखिल की गई है।
अपील में आठवें चरण की काउंसलिंग सातवें चरण की काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन के बाद कराने संबंधी एकल न्यायपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। एक अन्य न्यायपीठ ने चयन सूची नए सिरे से प्रकाशित करने का अंतरिम आदेश दिया है। इन तमाम विवादों के कारण पूरी चयन प्रक्रिया उलझ गई है।
अपीलार्थी का कहना है कि वह लोग 2011 में टीईटी उत्तीर्ण हुए हैं। उनको भी टीईटी 2013-14 के अभ्यर्थियों के साथ चयन में शामिल किया जाना चाहिए।
29 अप्रैल 2014 को जारी शासनादेश में 84.5 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यह आदेश 2012-13 के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर ही लागू है। एकल न्यायपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया काफी उलझ गई है। इसलिए इन सब की एक साथ सुनवाई किया जाना आवश्यक है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सभी लंबित याचिकाओं की सूची चार सितंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिकाओं पर आठ सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने अपीलार्थी द्वारा एकल न्यायपीठ के आदेश को स्थगित करने की मांग मंजूर नहीं की। अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जबकि विरोध में अनूप त्रिवेदी, शैलेंद्र और विभू राय ने बहस की।
•29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
अंतरिम आदेशोें पर स्थगन आदेश देने से इंकार
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